पटनाः पटना हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार पनवार ने क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 30264/22 नौबतपुर थाना कांड संख्या 278/ 21 के केस में अंगूर मोहम्मद को लगभग 5000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के मामले में 30 नवंबर,2022 को अग्रिम जमानत दे दिया है। इस प्रकार के शराब के केस में एंटीसिपेटरी जमानत शायद पटना उच्च न्यायालय में पहली बार दिया गया है, जबकि एक्साइज एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। इस केस के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर जस्टिस को कानून की बारीकियों से अवगत कराया जाए तो इस प्रकार के बेल लिए जा सकते हैं।