ईडी के अधिकारियों ने बताया कि आरा में शाह के परिसर में तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि राधा चरण शाह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने छह मई को एमएलसी और उनके सहयोगियों…
पटना: पटना की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के एमएलसी राधा चरण शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार विधान परिषद में जदयू सदस्य राधा चरण शाह 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाह को उनके आरा (भोजपुर) स्थित आवास से बुधवार की रात धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था।
शाह को PMLA के तहत किया गया गिरफ्तार
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि आरा में शाह के परिसर में तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि राधा चरण शाह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने छह मई को एमएलसी और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी। शाह के पास अन्य व्यवसायों के अलावा होटल और रिजॉर्ट और आरा में एक निजी स्कूल भी है। उक्त स्कूल की भी तलाशी ली गई थी। ईडी ने 28 अगस्त को शाह और उनके बेटे को समन जारी कर 15 दिनों के भीतर पटना में एजेंसी के बिहार कार्यालय में पेश होने को कहा था। बाद में दोनों से ईडी ने पूछताछ की थी।
आयकर विभाग ने सात फरवरी को कथित कर चोरी मामले में शाह और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी द्वारा शाह की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने संवाददाताओं से कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी दलों के सदस्यों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जदयू एमएलसी की गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग का एक उदाहरण है।”