पंजाबः शराब पीकर चलाई गाड़ी तो जुर्माने के साथ स्कूल में देना होगा लेक्चर

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चंडीगढ़ः पंजाब में परिवहन विभाग की ओर से नए यातायात नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि यातायात नियमों के उल्लंनघन पर अब से न केवल लोगों को मोटा जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि ब्लंड डोनेट करने से लेकर नजदीकी स्कूवल में 9वीं से 12वीं तक के कम से कम 20 छात्रों को दो घंटे तक पढ़ाना भी होगा। इस दौरान छात्रों को यातायात के नियम सिखाने होंगे।
नए नियमों के तहत ओवरस्पी ड में गाड़ी चलाने पर पहली बार में 1000 रुपये का चालान होगा साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी बार यही गलती दोहराने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं नियमों को तोड़ने वाले को इस दौरान रिफ्रेशर कोर्स से भी गुजरना पड़ेगा और नजदीकी स्कूकल में छात्रों को दो घंटे तक लैक्च र देना होगा। इसके बाद ऑफेंडर को नोडल अधिकारी की ओर से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा नियम तोड़ने पर एक विकल्पक सामुदायिक सेवा के तहत नजदीकी अस्पकताल का भी होगा। जहां लगभग दो घंटे तक डॉक्टार या इंचार्ज के द्वारा बताए गए कामों को करना होगा या फिर कम से कम यूनिट ब्ल ड डोनेट करना होगा। वहीं लाल बत्तीफ जंप करने पर भी अब पहली बार में 1000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पें ड हो जाएगा। जबक‍ि दूसरी बार में 2000 रुपये का चालान देना होगा।
इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने या मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चालने पर पहली बार में 5000 रुपये का चालान और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पें ड हो जाएगा। वहीं दूसरी बार में जुर्माने की राशि बढ़कर 10 हजार हो जाएगी। इसके साथ ही रिफ्रेशर कोर्स या कम्यूानिटी सेवाएं भी करनी होंगी। दो पहिया पर 3 सवारियां बैठाने वालों पर भी इस बार शिकंजा कसा गया है। पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पेंंशन झेलना होगा।

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