लालू को CBI कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत

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पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पटना हाई कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश कुमार ने यह अनुमति लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा के आवेदन पर दी है। लालू प्रसाद यादव पिछले एक साल से सिंगापुर के डॉक्टर के संपर्क हैं। पिछले साल नवंबर में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि वे सिंगापुर में अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लालू कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी परेशानी उन्हें हुई टाइप-2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। उनका इलाज करने वाले दोनों सीनियर डॉक्टरों के अनुसार, लालू प्रसाद 15 बीमारियों से पीड़ित हैं। इनमें सबसे बड़ी चिंता उनकी अनियंत्रित डायबिटीज है, जो पूरी तरह इन्सुलिन पर निर्भर है। लालू प्रसाद जमानत पर बाहर हैं हालांकि चारा घोटाला का एक मामला पटना की विशेष अदालत में लंबित है, जिसमें लालू भी आरोपी हैं। ऐसे में इस मामले में अभियोजन की गवाही के लिए अदालत ने 10 अगस्त 2022 की अगली तिथि निश्चित है।

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लालू यादव का पासपोर्ट नवीकरण कराने की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। बता दें कि इससे पहले बीते 14 जून को लालू यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी थी। लालू प्रसाद यादव हाल के दिनों में बेहद बीमार हैं। उन्हें डायबिटीज के साथ ही किडनी की समस्या थी। दरअसल, बीते 3 जुलाई को लालू यादव पटना में राबड़ी देवी के आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इसके बाद उन्हें 4 जुलाई की सुबह पटना के पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जब उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ उन्हें दिल्ली एम्म में 7 जुलाई को भर्ती करवाया गया था। वहां से स्वस्थ होने के बाद वे दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पांच अलग-अलग मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनायी थी। सजा की आधी अवधि पूरी होने, स्वास्थ्य कारणों और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों में जमानत दे दी थी। अभी लालू प्रसाद जमानत पर बाहर हैं।

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