पटनाः – बिहार मानवाधिकार आयोग एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं बिहार मानवाधिकार आयोग के 16 वें स्थापना दिवस पर 10.12.2024 को बिहार राज्य के सभी काराओं में “बंदियों के मानवाधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु कारा महानिरीक्षक, गृह(कारा) विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी काराओं को निदेश दिये गये थे।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल एडवोकेटों के द्वारा बंदियों को उनके मानवाधिकारों एवं अन्य अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई।
इस आयोजन से समस्त बिहार के 47,763 पुरूष बंदी एवं 1,895 महिला बंदी को प्रत्यक्ष रूप से विधिक जानकारी दी गई। इस प्रकार बिहार के कुल लगभग 50,000 बंदियों को एक दिन में इस विधिक जागरूकता के माध्यम से उनके कर्त्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों के लिए विशेष भोजन जैसे पुरी, हलवा, छोला, सब्जी इत्यादि की भी व्यवस्था की गई। कारा महानिरीक्षक, बिहार सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जेलों में जेल अधीक्षकों के सहायोग से समस्त आयोजन सम्पन्न किया गया।