आनंद मोहन की रिहाई मामले में अब 26 सितंबर को होगी सुनवाई, SC ने बिहार सरकार को दिया ये निर्देश

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दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि 26 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच सारी बातें सुनेगी।

पटनाः पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एडिशनल काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है।

26 सितंबर को होगी बहस
दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि 26 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच सारी बातें सुनेगी। तब तय होना है कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद्द होगी। बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की ओर से सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह हलफनामा दायर करने के लिए कहा था कि बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को किस आधार पर जेल से रिहा किया है। हालांकि, इस मामले में बिहार सरकार ने जुलाई महीने में ही हलफनामा के साथ अपना जवाब दायर कर दिया है।

पूर्व DM की पत्नी ने दायर की है याचिका
गौरतलब है कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन करीब 16 साल तक जेल में बंद थे। नीतीश सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद राज्य में सियासत गरमा गई थी । वहीं आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पूर्व DM की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर चुका है।

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