बिहार में पिता की जायदाद बेटी को भी बेचने का है हक

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Patna-  बिहार में अब अपने पिता की जायदाद को बेटियां भी बेच सकेंगी। बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था की जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी रहेगा वहीं जमीन बेच पाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था, जिसके बाद राज्य में पुराने नियम से ही जमीन की बिक्री हो रही है। बता दें की बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में संपत्ति बेटियों सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। यानि की एक बेटी अपने पिता की बिना वसीहत वाली जमीन और पिता को मिली पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार रखती हैं।पैतृक संपत्ति से जुड़ा कानून कहता है कि माता-पिता या भाई उस घर की बेटी को पैतृक संपत्ति की वसीयत से बाहर नहीं कर सकते हैं। बेटी चाहें तो उस संपत्ति को लेने के लिए कोर्ट से लीगल नोटिश भेज सकती हैं और उसपर अपना दावा ठोक सकती हैं। पिता के नाम की जमीन की बिक्री बेटा एवं बेटियों कर सकती है। ज्यादातर लोगों को ये लगता हैं की पिता की जमीन पर सिर्फ बेटे का अधिकार होता हैं। लेकिन बेटी चाहें तो वो अपने हिस्से की जमीन बेच सकती हैं और उसे बेचने से कोई नहीं रोक सकता हैं।

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