बिहार मे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मे सभी पद धारकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च कट ऑफ डेट मानकर अपने-अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना है और विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करना है।पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पद धारक लोक सेवक घोषित है और सभी लोक सेवकों को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता है। श्री चौधरी ने बताया कि वैसे लोक सेवक जो वांछित ब्योरा नहीं देंगे उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।